ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर पर दण्ड लगाया गया
11 अगस्त 2010 ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड बेजमानती ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने, विभिन्न उधार खातों में ऋण विप्रेषण की अनुमति देने, अध्यक्ष/निदेशक/उनके सगे-संबंधियों अथवा उन फर्मों/कंपनियों जिनमें उनके किसी भी निदेशक की रूचि है, को बैंक गारंटी कमीशन में छूट देना, निदेशक और उनके सगे-संबंधियों को ऋण सुविधाएं देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को गलत जानकारी देना, प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, व्यक्तियों को ऋण देकर उस राशि को ऐसी कंपनियों में लगाना जिनमें निदेशकों की रूचि है, विवेकपूर्ण एकल व्यक्ति सीमा से अधिक बेज़मानती अग्रिम प्रदान करना, विवेकपूर्ण सीमा से अधिक दान (डोनेशन) देना, कुछ ऋण खातों के संबंध में अपने ग्राहक को जाने (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं करना आदि के कारण लगाया गयां। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/225 |