1 अप्रैल 2020 से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की शाखाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी - आरबीआई - Reserve Bank of India
1 अप्रैल 2020 से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की शाखाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी
28 मार्च 2020 1 अप्रैल 2020 से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की शाखाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी भारत सरकार द्वारा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना, 2020 में 4 मार्च 2020 को जारी समामेलन, भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया था, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 के अनुसार आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन को स्वीकृति दी गई थी। यह योजना अप्रैल 2020 के पहले दिन से लागू होती है। परिणामस्वरूप, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के जमाकर्ताओं सहित ग्राहकों को 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2137 |