बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की शाखाएं 13 अगस्त से आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी
12 अगस्त 2010 बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की शाखाएं 13 अगस्त से बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की सभी शाखाएं 13 अगस्त 2010 से आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना की स्वीकृति के तहत किया गया है। यह योजना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप धारा (4) में निहित अधिकारों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। यह योजना 12 अगस्त 2010 को कारोबार की समाप्ति से लागू होगी। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/232 |
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