1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी - आरबीआई - Reserve Bank of India
1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
30 मार्च 2019 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की बैंक ऑफ बड़ौदा योजना, 2019 के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को मंजूरी दी गयी है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगी। परिणामस्वरूप, विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाएं 1 अप्रैल, 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। विजया बैंक और देना बैंक के जमाकर्ताओं सहित ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2329 |