दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना
23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है क्योंकि :
लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित “बैंकिंग” कारोबार, जिसमें जमाराशि स्वीकार करना और अदा करना भी शामिल है, करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से समाप्त / रद्द की जाती है । लाइसेंस रद्दीकरण के बाद और परिसमापन के कार्य शुरू होने के अनुक्रम में दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार राशि अदा की जाने वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन के दौरान प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य नियम व शर्तों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तक की जमा राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2010 |