RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80188598

प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

14 अगस्त 2019

प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं ।

क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए नंबर और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्त करने की तिथि
1. फ्लाईटेक एविएशन लिमिटेड, सिकंदराबाद मकान संख्या 1-8-303 /33, तीसरा तल,नागम टावर्स, एनटीआर सर्कल के सामने, पुलिस लाइंस,मिनिस्टर रोड, सिकंदराबाद,तेलंगाना - 500 003 111/2017 दिनांक 28.04.2017 प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करना और उसका संचालन 30.06.2019
2. सुप्रीम सिक्योरिटीज लिमिटेड, नई दिल्ली तीसरा तल,आरडी चैंबर्स, 16/11, आर्य समाज रोड, करोल बाग,नई दिल्ली - 110 005 96/2016 दिनांक 20.09.2016 प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करना और उसका संचालन 02.08.2019

सीओए के रद्द होने के बाद, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी और संचालित नहीं कर सकती हैं। हालांकि, ग्राहक या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में इन कंपनियों पर यदि कोई वैध दावे हों, तो वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन साल के भीतर अपने दावों के निपटान के लिए इन कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/430

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?