प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
1 नवंबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:
सीओए के निरस्त होने के बाद, कंपनी प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी और परिचालित करने का कारोबार नहीं कर सकती है। तथापि, पीएसओ के रूप में ग्राहकों या व्यापारियों के पास कंपनी पर यदि कोई वैध दावा हो तो, वे प्रमाणपत्र निरस्त हो जाने की तारीख से तीन साल के भीतर कंपनी से अपने दावों के निपटान के लिए संपर्क कर सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/1077 |
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