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प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

1 नवंबर 2019

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:

कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या और दिनांक भुगतान प्रणाली अधिकृत रद्द करने की तारीख
माय मोबाइल पेमेंट्स लिमिटेड एमओएम हाउस, प्लॉट नंबर 61, रामचंद्र लेन, कांचपाड़ा, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400064 48/2011 दिनांक 24.10.2011 प्रीपेड भुगतान लिखत जारी और परिचालित करना 31.10.2019

सीओए के निरस्त होने के बाद, कंपनी प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी और परिचालित करने का कारोबार नहीं कर सकती है। तथापि, पीएसओ के रूप में ग्राहकों या व्यापारियों के पास कंपनी पर यदि कोई वैध दावा हो तो, वे प्रमाणपत्र निरस्त हो जाने की तारीख से तीन साल के भीतर कंपनी से अपने दावों के निपटान के लिए संपर्क कर सकते हैं।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/1077

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