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प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

13 नवंबर 2020

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है:

क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण
1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर 264/A-31, रोड # 92, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500 033, आंध्र प्रदेश 65/2014 दिनांक 30.01.2014 प्रीपेड भुगतान लिखत जारी तथा परिचालित करना 30.03.2019 स्वैच्छिक रूप से समर्पण
2. कार्ड प्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 135, ए टु जेड इंडस्ट्रियल इस्टेट, जी के मार्ग, लोअर परेल, मुंबई– 400 013 84/2015 दिनांक 04.06.2015 प्रीपेड भुगतान लिखत जारी तथा परिचालित करना 10.02.2020 विनियामक आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन
3. एयरसेल स्मार्ट मनी लिमिटेड 2री और 5वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 10ए, डीएलएफ साइबरसिटी, डीएलएफ फेज 2, गुरुग्राम, हरियाणा 83/2015 दिनांक 04.06.2015 प्रीपेड भुगतान लिखत जारी तथा परिचालित करना 30.06.2020 गैर-नवीकरण
4. इनकेशमी मोबाइल वॉलेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनकेशमी, टीएम हाउस, 5 / बी सुहासनगर सोसायटी, आयकर विभाग के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380 009, गुजरात 127/2018 दिनांक 06.04.2018 प्रीपेड भुगतान लिखत जारी तथा परिचालित करना 30.06.2020 विनियामक आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन
5. दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड 1ली मंजिल, महाराणा प्रताप आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110 006 87/2015 दिनांक 27.08.2015 प्रीपेड भुगतान लिखत जारी तथा परिचालित करना 10.07.2020 स्वैच्छिक रूप से समर्पण

सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र,ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी तथा परिचालित करने का कारोबार नहीं कर पाएगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे हैं, वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्थात 30.09.2022 तक अपने दावे के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/635

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