प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
80256238
13 नवंबर 2020 को प्रकाशित
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है:
सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र,ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी तथा परिचालित करने का कारोबार नहीं कर पाएगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे हैं, वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्थात 30.09.2022 तक अपने दावे के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/635 |
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