प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है:
2. सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने तथा परिचालित करने का कारोबार नहीं कर पाएगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे, यदि कोई, हैं तो वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर तक अपने दावों के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1493 |
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