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प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

4 जनवरी 2022

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है:

क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण
1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट रोड, कोम्बरा की ओर, कोच्चि – 682 014 23/2009 दिनांक
29.10.2009
प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका परिचालन 31.12.2021 विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन
2. एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तीसरी मंजिल, फेज II, प्लॉट नंबर 34, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुड़गांव - 122 003 80/2015 दिनांक
25.03.2015
प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका परिचालन 31.12.2021 विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन

2. सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने तथा परिचालित करने का कारोबार नहीं कर पाएगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे, यदि कोई, हैं तो वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर तक अपने दावों के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1493

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