प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
80318112
17 मई 2022 को प्रकाशित
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है:
सीओए के रद्द होने के बाद, कंपनी अधिकृत भुगतान प्रणाली का कारोबार नहीं कर सकेगी, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे हैं, वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर तक अपने दावे के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/224 |
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