प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा
28 अगस्त 2018 प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) के प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) को कंपनी द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के कारण निरस्त कर दिया है।
सीओए निरस्त करने के बाद, उपरोक्त कंपनी प्री-पेड कार्ड जारी करने के कारोबार को नहीं कर सकती है। हालांकि, मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा पर पीएसओ के रूप में वैध दावा करने वाले ग्राहक या व्यापारी, इस निरस्तीकरण की तारीख से दो साल के भीतर अर्थात 27.08.2020 तक अपने संबंधित दावों के निपटारे के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं । अनिरूद्ध डी.जाधव प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/483 |