प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई
21 जनवरी 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकार वापस करने पर उनका प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है:
सीओए के निरस्तीकरण के मद्देनज़र कंपनी प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी तथा परिचालित करने का कारोबार नहीं कर पाएगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों या व्यापारियों जिनके पास पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावे हैं, वे निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्थात 30.09.2022 तक अपने दावे के निपटान हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1755 |