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3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द

10 मई 2018

3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स जगन्नाथ फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड डॉ. एमपीएम निवास, II तल, डोर नंबर. 21, सलाई रोड, तिरुचिरापल्ली- 620 003 तमिलनाडु एन-07-00764 30 मार्च 2007 13 अप्रैल 2018
2. मेसर्स एस सी एफ फ़ाइनेंस लिमिटेड 228, जनकपुरी चौक, इंडस्ट्रीअल एरिया-ए, लिंक रोड, लुधियाना-141003, पंजाब ए-06.00135 28 अगस्त 2007 23 अप्रैल 2018
3. मेसर्स मनसार फ़ाइनेंस लिमिटेड 22बी/बी, एक्सटेंशन 2, गांधीनगर, जम्मू-180 004 ए-1100044 22 नवम्बर 2011 23 अप्रैल 2018

परिणामस्वरूप, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2956

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