6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
80137579
20 फ़रवरी 2018 को प्रकाशित
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया
20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
इस प्रकार से उपयुक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2247 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?