आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
81068338
15 अक्तूबर 2019 को प्रकाशित
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
15 अक्तूबर 2019 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
अत: उक्त कंपनी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/951 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?