गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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23 मार्च 2018 को प्रकाशित
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
23 मार्च 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
ऐसे में, उपरोक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) में परिभाषित अनुसार, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार का लेनदेन नहीं करेगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2538 |
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