बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5(बी) में परिभाषित ‘बैंकिंग’ व्यवसाय करने तथा जमाराशियों को स्वीकार/भुगतान करने से मना कर दिया गया है| अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3547 |