विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान)
विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान)
का लाइसेंस निरस्त
17 जनवरी 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड सीकर (राजस्थान) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के झुंझुनु, सीकर और चुरू जिलों में बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस निरस्त किया है। ऐसा करने से पहले रिज़र्व बैंक ने इस बात की संतुष्टि कर ली है कि बैंक के कार्य जमाकर्ताओं के लिए अहितकर तरीके से किये जा रहे हैं तथा बैंकिंग कंपनी के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप उनके मौजूदा और भावी जमाकर्ताओं के हित के लिए पूर्वाग्रही है। अतः उक्त बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ करोबार करने से प्रतिबाधित किया गया है और वह अन्य बातों के साथ-साथ जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, ऑड़र या अन्य प्रकार से आहरण की अनुमति नहीं दे सकता।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 29 सितंबर 2001 के निदेशों के अनुसार, जिन जमाकर्ताओं ने उक्त बैंक में जमाराशियां रखी हैं, वे बैंक से अपनी राशियों की चुकौती के लिए संपर्क कर सकते हैं क्योंकि मौजूदा जमाराशि देयताओं को पूरा करने की आवश्यक व्यवस्था की गयी है और इसके लिए उक्त बैंक का भारतीय स्टेट बैंक, स्टेशन रोड, सीकर में खाता खोला गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/811