भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बैंक ने बैंककारी अधिनियम,1949 (ए ए सी एस) (अधिनियम) की धारा 36 A(2) में निर्धारित दायरे से बाहर जाने की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है । अतः आमजनता को यह अधिसूचित किया जाता है कि 8 फरवरी 2018 के आदेशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है I तदनुसार बैंक अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (cci) में यथा परिभाषित “सहकारी बैंक” नहीं रहेगा एवं उक्त सहकारी बैंक पर लागू होने वाले समस्त अधिनियम एवं प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगे । अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उसी प्रकार अधिनियम की धारा 5 (b) में यथा परिभाषित “बैंकिंग कारोबार” के व्यवहार से प्रतिबंधित किया गया है जिसमें जनता से जमा प्राप्त करना / पुनर्भुगतान शामिल हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2195 |