बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस का निरस्तीकरण - रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस का निरस्तीकरण - रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे
2 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 अगस्त 2022 के आदेश सं.DOR.MON.LC-04/12.22.218/2022-23 द्वारा 10 अगस्त 2022 को रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया था। हालांकि, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका संख्या 11300 (रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे बनाम दि यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में 22 सितंबर 2022 के आदेश के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे द्वारा दायर अपील के समापन तक दिनांक 8 अगस्त 2022 के निरस्तीकरण आदेश को निलंबित कर दिया था। तत्पश्चात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति के लिए 2022 की अपील (सी) संख्या 17407 (भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम रुपी रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. और अन्य) की याचिका में दिनांक 30 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा 2022 की रिट याचिका संख्या 11300 (रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. बनाम दि यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में प्रदान किया गया स्थगन आदेश, 31 अक्तूबर 2022 तक और इस अवधि सहित प्रतिबंधित रहेगा। 2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने 8 अगस्त 2022 के निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. द्वारा दायर अपील को 31 अक्तूबर 2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। परिणामस्वरूप, आरसीएस महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे के कार्यों के समापन के लिए दिनांक 31 अक्तूबर 2022 के आदेश द्वारा परिसमापक नियुक्त किया है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1136 |