पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
15 जनवरी 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पद्मजा वेंचर्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 160, एडब्ल्यूएचओ कालोनी, सेक्टर-ए, फेज़ III, गौतम एनक्लेव, सिकंदराबाद-500 009, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/805