पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
29 जनवरी 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राम मोहन फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय -डब्ल्यूज़ेड-224, स्ट्रीट नं.13, हस्तसाल रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110 059 पर स्थित है, को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 14 जनवरी 2002 को निरस्त कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/853