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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त

2 फरवरी 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मैसर्स शिवानंद फाइनांस लिमिटेड, 4 लक्ष्मी नारायण शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सायन-ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400 071 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 27 दिसंबर 2001 को निरस्त कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/872

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