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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त

4 फरवरी 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तुलुनाडु फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय -तुलुनाडु टॉवर्स, कोर्ट रोड, उडुपी-576 101 पर स्थित है, को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 31 जनवरी 2002 को निरस्त कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/874

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