पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
3 अप्रैल 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा गंगा जनरल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1168, अवनाशी रोड, कोयम्बतुर 641037 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 3 नवंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00344, 26 मार्च 2002 को रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/1104