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पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त

पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त

11 अप्रैल 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एस.एन. फाइनांस लिमिटेड, श्री लक्ष्मी, 180, नौंवी क्रॉस, नार्थ ऑफ सीएमएच रोड, राघवेन्द्र टेम्पल स्ट्रीट, ईस्ट ऑफ इंदिरानगर ईवनिंग कॉलेज, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलूर - 560038 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/1140

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