पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त - आरबीआई - Reserve Bank of India
79524161
04 मई 2002 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
4 मई 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोबोल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय -4 सिनेगॉग स्ट्रीट (रुम नं.903), कोलकाता 700 001 पर स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/1221
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