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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

14 अगस्त 2002

जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत यह कंपनी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। अलबत्ता, जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार कंपनी के लिए जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-03/166

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