पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
21 दिसंबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा श्री ललितांबा ऑटो एंड जनरल फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 3-2-392 तथा 3-2-393, बुधवार पेठ, बस स्टैंड रोड, निर्मल, आंध्र प्रदेश-504 106 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 16 दिसंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र को सरेंडर के रूप में रद्द कर दिया है।
अत: उक्त कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/648