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गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी

30 जून 2017

गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बीमा कवर इन संस्थाओं के पास जमा कराई गई राशि के लिए उपलब्ध नहीं है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे ऐसी संस्थाओं के साथ कारोबार करने से पहले सावधानी बरतें।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/3546

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