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विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं

29 नवंबर 2017

विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने
नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं जो कि बैंकिंग व्यवसाय है एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

जनसाधारण को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इन सहकारी समितियों को न तो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है और न ही उन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत जमा राशियों के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बीमा सुरक्षा कवर भी उपलब्ध नहीं है। जन साधारण को सचेत किया जाता है कि वे ऐसी सहकारी समितियों से व्यवहार करते समय उचित सावधानी बरतें।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1467

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