पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
13 अप्रैल 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जी. रघुराज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उप महाप्रबंधक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||