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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

06 मई 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र.सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स आल्पस मोटर फाइनान्स लिमिटेड

फ्लैट यु. साउथ पटेल नगर मार्केट, नई दिल्ली-110008

25 मार्च 2009

2.

मेसर्स अलायन्स टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

7, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002

01 अप्रैल 2009

3.

मेसर्स राहुल फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड

जी-8/941, सेक्टर 15, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

01 अप्रैल 2009

4.

मेसर्स द्वारका लिजिंग लिमिटेड

एफ-21, ए पहली मंज़िल, बी रोड, लाडो सराई, नई दिल्ली-110030

01 अप्रैल 2009

5.

मेसर्स अभिवादन कैपिटल सविसेज़ (प्रा.) लिमिटेड

इ-4/21, पहली मंज़िल, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051

01 अप्रैल 2009

6.

मेसर्स बी.वी. लिजिंग लिमिटेड

2994 /2-बी रणजित नगर, पो.ऑ.पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

01 अप्रैल 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जे.डी.देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1819

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