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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

12 जून 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स पीयूष फिनहोल्ड प्राइवेट लिमिटेड

ई-4, दूसरी मंज़िल, डिफैन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

05 मई 2009
(स्वेच्छा से हटना)

2.

मेसर्स मैरिल इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

एस-17/18, चाणक्य प्लेस, सी-1 जनकपुरी के सामने, नई दिल्ली-110059

11 मई 2009

3.

मेसर्स एस.आई.एस. फिनलीज (इंडिया) लिमिटेड

100 ए, साइकल मार्केट, झंडेवाला एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-110055

11 मई 2009

4.

मेसर्स खण्डेलवाल सिक्योरिटीज  लिमिटेड

116, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड,नई दिल्ली-110001

18 मई 2009
(स्वेच्छा से हटना)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।


अजीत प्रसाद
   प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/2016

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