23 जून 2009 पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख | 1. | मेसर्स न्यूवेज फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड | 36/7 गली क्र. 1, आर्य नगर, कडकड डुमा, दिल्ली-110092 | 26 मई 2009 | 2. | मेसर्स जोहर इंटिग्रेटेड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड | ए-36, नारायण इंडस्ट्रीयल एरिया फेज II, नई दिल्ली-110028 | 01 जून 2009 | 3. | मेसर्स क्लार्क रियलटर्स एण्ड फिनान्सियर्स प्राइवेट लिमिटेड | टी-43, ङि.सी.एम. स्कूल मार्ग, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 | 01 जून 2009 | 4. | मेसर्स ऐक्सअल्ट होल्डिंग्ज प्राइवेट लिमिटेड | 20/0, कृष्णा नगर, पो.ऑ. सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 | 21 मई 2009 | 5. | मेसर्स फ्लेअर फाइनान्स (इंडिया) लिमिटेड | 4346/4 सी. अन्सारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 | 22 मई 2009 | 6. | मेसर्स इंपिरियल फिनान्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड | सी-26, तीसरी मंज़िल, पंचशील विहार, खिरकी एक्सटेन्शन, अपीजे स्कूल के पास, नई दिल्ली-110017 | 21 मई 2009 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जे.डी. देसाई सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/2079 |