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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

23 जून 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।


क्र.सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स गोयल टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

1598-मेन बाज़ार, पहाडगंज, नई दिल्ली-110055

01 जून 2009

2.

मेसर्स जे.डी.सी. इस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड

59/2 तीसरी मंज़िल, फ्लेट नं. 302, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

01 जून 2009

3.

मेसर्स मोटिवेशनल सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

बी ए 1, मंगोल पूरी इंडस्ट्रीयल एरिया II, नई दिल्ली-110034

01 जून 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जे.डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/2080

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