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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

23 सितंबर 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स पीत इन्व्हेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

जी-73, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

14.01030 दिनांक 10 अगस्त 1998

21 अगस्त 2009

2.

मेसर्स परशुराम कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड

ए-120, कबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली-110094

बी 14.01888 दिनांक 25 अगस्त 2000

21 अगस्त 2009

3.

मेसर्स चांगिया क्रेडिट एण्ड इनव्हेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

37, अजीश हाऊस, 16/3, अब्दुल अजिज़ रोड, डब्ल्युईए करोल बाग, नई दिल्ली-110005

14.00697 दिनांक 25 अप्रैल 1998

21 अगस्त 2009

4.

मेसर्स कौशांभी फनिवेस्ट लीज कंपनी लिमिटेड

एफ-89/11, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फ्टज I, नई दिल्ली-110020

14.00341 दिनांक 07 मार्च 1998

21 अगस्त 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/471

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