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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

15 अक्टूबर 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स पीकोड फाइनान्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

दिल्ली रोहतक रोड, तहसील के सामने,बहादुरगढ-124507 (हरियाणा)

बी 14.01890 दिनांक 04 सितंबर 2000

31 अगस्त 2009

2.

मेसर्स स्वर्ण फनिवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

737, दूसरी मंज़िल, शिबसहाय बिल्डिंग, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली-110006

बी 14.02255 दिनांक 24 जुलाई 2002

31 अगस्त 2009

3.

मेसर्स उत्कर्ष फनिवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

4/3550, गली नं. 10, सिद्धार्थ गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

बी 14.02070 दिनांक 14 नवंबर 2000

03 सितंबर 2009

4.

मेसर्स वाटिका पोर्टफाटलीओ प्राइवेट लिमिटेड

जी-56, अशोक विहार, फ्टज I, नई दिल्ली-110020

14.02122 दिनांक 25 नवंबर 2000

03 सितंबर 2009


भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/574

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