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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

22 अक्टूबर 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स लीजमेंट इन्वेस्टो (इंडिया) लिमिटेड

दूसरी मंज़िल, 157 कपिल विहार, मेन रोड, पितमपुरा, दिल्ली-110034

14.01382 दिनांक - 30 नवंबर 1998

02 सितंबर 2009

2.

मेसर्स खेमसन्स ग्लोबल लिमिटेड

57डी, खिज्रबाद, न्यू प्रेंडस कॉलोनी के नजदीक, नई दिल्ली-110065

14.01259 दिनांक - 22 सितंबर 1998

31 अगस्त 2009

3.

मेसर्स रेक्स फाइनेन्सियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड

307, अजेश हाऊस 16/3 अब्दुल अजीज़ रोड, डब्ल्युईए करोल बाग, नई दिल्ली-110005

बी 14.00714 दिनांक - 04 अप्रैल 1998

31 अगस्त 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/604

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