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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

13 नवंबर 2009

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स विष्णु क्रेडिटस प्राइवेट लिमिटेड

26, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

14.01293 दिनांक 28 सितंबर 1998

09 अक्टूबर 2009

2.

मेसर्स नव उदय फाइनान्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड

486, झील खुरांजा, दिल्ली-11051

एन-14.01454 दिनांक 29 फरवरी 2000

09 अक्टूबर 2009

3.

मेसर्स अलंकार सफायर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

फ्लैट नं.4, आर.आर. अपार्टमेंटस, 3 और 4 मंगलापुरी, मेहरौली, नई दिल्ली-110030

एन-14.02924 दिनांक 30 मई 2003

09 अक्टूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/714

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