27 नवंबर 2009 पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक |
पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1. |
मेसर्स सूर्यकृपा फाइनान्स लिमिटेड |
मफतलाल हाऊस, 5 वी मंज़िल, बॅकबे रिक्लेमेशन, मुंबई - 400 020 |
13.00193 दिनांक 03 मार्च 1998 |
25 सितंबर 2009 |
2. |
मेसर्स पाथमेकर्स फाइनान्स लिमिटेड |
204, वीना चेंबर्स, 21 दलाल स्ट्रीट, फाटर्ट, मुंबई - 400 020 |
13.01083 दिनांक 06 नवंबर 1998 |
23 अक्टूबर 2009 |
3. |
मेसर्स सूचक ट्रेडींग लिमिटेड |
121 मित्तल टॉवर, सी विंग, 12 वी मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 |
13.00213 दिनांक 04 मार्च 1998 |
23 अक्टूबर 2009 |
4. |
मेसर्स शेयरडील फाइनान्शियल कंन्सलटंट प्राइवेट लिमिटेड |
14, नेशनल हाऊस, 27, रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फाटर्ट, मुंबई - 400 020 |
13.00755 दिनांक 20 अप्रैल 1998 |
23 अक्टूबर 2009 |
5. |
मेसर्स नागार्जुन सेक्युरीटीज लिमिटेड |
43, फ्री प्रेस हाऊस, 215 फ्री प्रेस जनरल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 020 |
13.01082 दिनांक 05 नवंबर 1998 |
23 अक्टूबर 2009 |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/770 |