29 दिसंबर 2009 पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक | पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख | 1. | मेसर्स स्मार्ट इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड | ए-8, मोदी नगर बिल्डींग, रोशन नगर, चंदावरकर लेन, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई - 400 092 | 13.00717 दिनांक 20 अप्रैल 1998 | 23 अक्तूबर 2009 | 2. | मेसर्स सतोपथ फाइनान्स लिमिटेड | 1375, सदाशिव पेठ, पुणे - 411030 | 13.01487 दिनांक 17 फरवरी 2001 | 27 अक्तूबर 2009 | 3. | मेसर्स श्रीया ट्रेडींग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड | 408/3, नवजीवन सोसायटी, लॅमिंगटन रोड, मुंबई - 400 008 | 13.00972 दिनांक 12 अगस्त 1998 | 26 अक्तूबर 2009 | 4. | मेसर्स ऑथेंटीक इनवेस्टमेंटस एण्ड फाइनान्स लिमिटेड | 203, चार्टर्ड हाऊस, 295/297, डॉ कावसजी होरमासजी स्ट्रीट, मरीन लाईन चर्च, मुंबई-400 002 | 13.00840 दिनांक 26 मई 1998 | 09 नवंबर 2009 | 5. | मेसर्स बाखरु इनवेस्टमेंटस एण्ड लीजिंग लिमिटेड | 3, सेहविजय, 29 वां रास्ता, बांद्रा, मुंबई - 400 050 | 13.00113 दिनांक 26 फरवरी 1998 | 10 नवंबर 2009 | 6. | मेसर्स स्नेह फनिलीज लिमिटेड | 1194/1 वृंदावन सोसायटी, ज्ञानेश मंगल कार्यालय के सामने, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005 | 13.00913 दिनांक 26 मई 1998 | 16 नवंबर 2009 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/903 |