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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

6 जनवरी 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स इनमेक्स इनवेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड

201, दूसरी मंज़िल, सागर दीप, एल.एस.सी. सैनी एनक्लेव, विकास मार्ग एक्स्टेन्शन, दिल्ली-110092

14.01296 दिनांक - 28 सितंबर 1998

25 नवंबर 2009

2.

मेसर्स चित्रा फाइनेन्स
एण्ड इनवेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड

एच-32, वेस्ट ज्योति नगर, लोनी रोड, दुर्गापुरी चौक के नजदीक दिल्ली-110094

बी-14.02980 दिनांक - 10 अक्तूबर 2003

25 नवंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/943

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