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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

19 फरवरी 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स एमआरएएल सिक्युरिटीज एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

113, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कॅनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001

बी-14.02991 दिनांक - 11 दिसंबर 2003

22 जनवरी 2010

2.

मेसर्स नेमिनाथ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

1-जी, पहली मंज़िल, भारत नगर, न्यु प्रेंड्स कॉलनी, नईध दिल्ली-110065

बी-14.01916 दिनांक - 04 सितंबर 2000

22 जनवरी 2010

3

मेसर्स करमठ लिजींग एण्ड होल्डींग्ज लिमिटेड

2/7, तीसरी मंज़िल, सराय जुलेना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ओखला रोड, नई दिल्ली - 110025

14.00097 दिनांक 27 फरवरी 1998

22 जनवरी 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1147

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