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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

10 मार्च 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

जसवीन लिजींग एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

7ध्2ए शिमला नगर, बिल्डींग नं. 5 के पीछे, पार्क साईट, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई -400079

13.01399 दिनांक - 11 अक्तूबर 2000

31 दिसंबर 2009

2.

पय्याडे फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

पटेल हाऊस, शाम कुटीर के पास, चामुंडा ज्वेलर्स के सामने, एल.टी.रोड, बोरीवली, मुंबई -400092

13.01657 दिनांक - 13 जनवरी 2003

12 जनवरी 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जे.डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1220

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