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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

1 अप्रैल 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स भोलानाथ खन्ना एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

एल-23, कनॉट प्लेस, ओडियन सिनेमा के पास, नई दिल्ली - 110001

बी-14.00992 दिनांक - 15 मई 2000

09 फरवरी 2010

2.

मेसर्स सन्नी फनिलीज प्राइवेट लिमिटेड

मेझनेन मंज़िल, अशोक सेंटर, ई-4/15, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055

बी-14.01924 दिनांक - 08 सितंबर 2000

04 मार्च 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1335

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