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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

5 मई 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

नानावटी एसोसीएट्स प्राइवेट लिमिटेड

401, पंचरत्न क्वीन्स रोड, ऑपेरा हाउस, मुंबई 400004

13.00880 दिनांक -
26 मई 1998

05 मार्च 2010

2.

रॅमसन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड

रहिम बिल्डींग, तीन नल चौक, भंडारा रोड, इतवारी, नागपुर 440002

13.00688 दिनांक -
20 अप्रैल 1998

05 मार्च 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1492

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