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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

7 जून 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख

1.

सुगती लिज़िग एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

5, बेसमेंट, आशीर्वाद बिल्डींग, अहमदाबाद स्ट्रीट, मुंबई - 400009

13.00587 दिनांक -
31 मार्च 1998

 

29 अप्रैल 2010

2.

वाईजमॅन फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

रोज़मेरी, पहली मंज़िल, आईस फ्ठक्टरी लेन, ऑफ हिल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - 400050

बी-13.01625 दिनांक -
04 जुलाई 2002

 

27 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जे.डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1658

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