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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

21 सितंबर 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पंजीकृत कार्यालयों का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण की संख्या और दिनांक

पंजीकरण निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स लिमिया फाइनान्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

तुलसी लोक एण्ड सन्स के नज़दीक, भिवानी रोड, रोहतक-124001 (हरियाणा)

बी-14.02021 दिनांक -
26 सितंबर 2000

12 अगस्त 2010

2.

मेसर्स राजेश प्रोजेक्टस एण्ड फाइनान्स लिमिटेड

501 आर.जी. ट्रेड टॉवर, प्लॉट नं. बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

14.01002 दिनांक -
26 जून 2004

17 अगस्त 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/405

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