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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

4 नवंबर 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पंजीकृत कार्यालयों का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण की संख्या और दिनांक

पंजीकरण निरस्त करने की तारीख

1.

मेसर्स रामज्योती क्रेडिट
एण्ड इनव्हेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

10129, अगरवाल भवन, फिल्मिस्तान सिनेमा के सामने, इस्ट पार्क रोड, नई दिल्ली-110005

बी-14.03018 दिनांक -
12 अप्रैल 2004

23 सितंबर 2010

2.

मेसर्स मोहनमीत लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड

396, मेन मथुरा रोड़, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

14.00523 दिनांक -
21 मार्च 1998

22 सितंबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/628

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